अलवर.अलवर के रकबर मॉब लिंचिंग मामले में अलवर कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए 4 आरोपियों को दोषी करार दिया है. जबकि एक आरोपी नवल किशोर को बरी कर दिया गया है. जबकि शेष चार आरोपियों को दोषी मानते हुए साथ 7-7 साल की सजा सुनाई है. न्यायाधीश सुनील गोयल ने फैसला सुनाते हुए आरोपी परमजीत, धर्मेन्द्र, नरेश और विजय को 304 पार्ट 1 और 323 और 341 में दोषी करार दिया. चारों आरोपियों को कोर्ट ने 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में अन्य आरोपी नवल किशोर को कोर्ट ने बरी किया है. स्पेशल पीपी अशोक शर्मा ने बताया कि 2018 के रकबर मॉब लिंचिंग केस में अलवर पुलिस ने धर्मेन्द्र यादव, परमजीत सिंह, नरेश, विजय और नवल किशोर को गिरफ्तार किया गया था. सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया. मामले की आरोपी पक्ष के वकील की ओर से अलवर एडीजे संख्या-एक कोर्ट में चश्मदीद गवाह असलम के बयान फिर से कराने के लिए याचिका लगाई गई.
आरोपियों की तरफ से दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया. इसके बाद आरोपी पक्ष के वकील ने हाईकोर्ट में भी याचिका लगाई. इस मामले एडीजे संख्या-एक कोर्ट के न्यायाधीश सुनील गोयल ने फैसले के लिए 15 मई की तारीख तय की थी. इससे पहले हाईकोर्ट ने चश्मदीद असलम के बयानों पर जिरह की याचिका पर सुनवाई के लिए 17 मई की तारीख तय कर दी थी. इसके चलते अलवर एडीजे-1 के न्यायाधीश ने रकबर मॉब लिंचिंग प्रकरण में फैसले के लिए 25 मई की तारीख तय की थी. 25 मई को फैसला सुनाते हुए एक आरोपी नवल किशोर को सभी आरोपों से बरी किया तो वहीं चार आरोपियों को साथ 7-7 साल की सजा सुनाई.
क्या था मामला :रकबर उर्फ अकबर हरियाणा के कोलगांव का रहने वाला था. रकबर और उसका दोस्त असलम 20 जुलाई 2018 की रात को राजस्थान के अलवर में थे. वे दोनों रामगढ़ के ललावंडी गांव से पैदल गाय ले जा रहे थे. उन्हें गाय ले जाते हुए देख कुछ लोगों ने घेर लिया. लोगों को गौतस्करी का शक था. इस दौरान लोगों ने दोनों को पकड़ा और मारपीट शुरू कर दी. इस बीच असलम मौके से भागने में कामयाब रहा, जबकि रकबर की लोगों ने बुरी तरह से पिटाई कर दी. पिटाई के बाद रकबर को पुलिस के हवाले कर दिया गया था. पुलिस कस्टडी में ही कुछ घंटे बाद रकबर की मौत हो गई. इस प्रकरण में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था. इनमें धर्मेन्द्र यादव, परमजीत सिंह, नरेश, विजय और नवल किशोर शामिल थे. पांचों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया.