अलुवा रेप और हत्या केस: अशफाक आलम दोषी, गुरुवार को सुनायी जायेगी सजा
अलुवा में पांच साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में एर्नाकुलम POCSO कोर्ट ने फैसला सुनाया. POCSO कोर्ट के जज के. सोमन ने कहा कि आरोपी अशफाक आलम दोषी है.
कोच्चि: एर्नाकुलम POCSO कोर्ट ने शनिवार को यहां एक प्रवासी मजदूर अशफाक आलम को अलुवा में पांच साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी पाया. अभियोजन पक्ष ने कोर्ट से आरोपियों को फांसी की सजा देने की अपील की है. आपराधिक इतिहास वाला बिहार का मजदूर अशफाक आलम इस मामले में एकमात्र आरोपी है. सभी की निगाहें इस फैसले पर थीं जो वारदात के 100वें दिन सुनाया गया.
सरकारी वकील जी मोहन राज ने कहा है कि POCSO कोर्ट ने शनिवार को अलुवा बच्ची से रेप और हत्या मामले में अशफाक आलम को दोषी पाया. यहां मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अदालत 9 नवंबर, गुरुवार को फैसले पर विस्तृत सुनवाई के बाद मामले में सजा सुनाएगी.
अभियोजन पक्ष ने अपराधी के खिलाफ 16 आरोप साबित किए हैं. इनमें से पांच आरोपों में दोषी को फांसी की सजा दी जानी चाहिए. सरकारी वकील ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने अदालत से मामले की परिस्थितियों को सुनने के बाद अशफाक आलम को मौत की सजा देने का अनुरोध किया है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, किसी मामले में मौत की सजा देने के लिए अपराधी की मानसिक या भावनात्मक स्थिति, उसकी उम्र, क्या उसे सुधारा जा सकता है और क्या उसने दबाव के तहत काम किया है जैसे कम करने वाले कारकों के बारे में तीन रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए. कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार, जेल विभाग और प्रोबेशन अधिकारी से ये तीन रिपोर्ट मांगी हैं. इसके अलावा कोर्ट ने पीड़िता के वकील को बयान दर्ज कराने की इजाजत दे दी है. ये रिपोर्ट मिलने के बाद 9 नवंबर को इस फैसले पर विस्तृत सुनवाई होगी.