नई दिल्ली : दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट (Delhi's Tis Hazari Court) ने हिंदुओं की भावनाओं को आहत करनेवाले बयान देने पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (Indian Medical Association-IMA) के अध्यक्ष और सचिव को हटाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई आज टाल दी है. सिविल जज दीक्षा राव ने 29 सितंबर को अगली सुनवाई का आदेश दिया है.
सुनवाई के दौरान IMA के अध्यक्ष डॉक्टर जेए जयलाल, महासचिव डॉक्टर जयेश एम लेले और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से पेश वकील प्रभाष बजाज ने कहा कि उन्होंने ई-फाइलिंग के जरिये जवाब दाखिल किया है. सुनवाई के दौरान नेशनल मेडिकल कमीशन की ओर से पेश वकील की सिंहदेव ने जवाब देने के लिए दो हफ्ते का समय देने की मांग की. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की ओर से पेश वकील गगनदीप कौर ने कहा कि वे इस याचिका पर जवाब दाखिल नहीं करेंगी.
कोर्ट ने IMA अध्यक्ष, सचिव और IMA की ओर से पेश प्रभाष बजाज से कहा कि आपने 122 पेजों का जवाब दाखिल किया है. तब बजाज ने कहा कि याचिका में तथ्यों को छिपाया गया है. इसलिए, उन्होंने कई दस्तावेज संलग्न किए हैं. उसके बाद कोर्ट ने नेशनल मेडिकल कमीशन को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को करने का आदेश दिया है. सिविल जज दीक्षा राव सुनवाई करेंगी.