प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोध्या में सरयू एक्सप्रेस ट्रेन में महिला सिपाही के साथ दरिंदगी पर नाराजगी जताई है. हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेकर रविवार को देर रात सुनवाई की.
यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर एवं न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने दिया है. चीफ जस्टिस के आवास पर स्पेशल बेंच ने सुनवाई के बाद रेलवे और राज्य सरकार से इस मामले में जवाब तलब किया है. कोर्ट ने सोमवार दोपहर तक इस मामले में अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा भी तलब किया है.
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जांच से जुड़े किसी सीनियर अफसर को भी पेश होने का निर्देश दिया है. अफसर को यह बताना होगा कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है. सरकार को यह भी बताना होगा कि इस मामले में अब तक आरोपियों की पहचान व गिरफ्तारी हुई है या नहीं. आज होने वाली सुनवाई के दौरान रेलवे की ओर से केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से मौजूद रहने को कहा गया है. रविवार रात सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल, शासकीय अधिवक्ता एके संड, एजीए जेके उपाध्याय और एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल प्रियंका मिड्ढा को बुलाया था.