लखनऊ :अजीज कुरैशी पर इसी साल 6 सितंबर को रामपुर के सिविल लाइंस थाने में दर्ज किया गया था. जिसके बाद उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी. इलाहाबाद कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी. कोर्ट ने राज्य सरकार को केस डायरी मंगाने व जानकारी प्राप्त करने का समय दिया.
अगली सुनवाई की 6 अक्टूबर को होगी. रामपुर में पूर्व गवर्नर अजीज कुरैशी के खिलाफ देशद्रोह का केस बीजेपी नेता आकाश सक्सेना (BJP Leader Akash Saxena) की शिकायत पर दर्ज किया गया था.
शिकायत में बीजेपी नेता ने कहा था कि अजीज कुरैशी ने रामपुर में सपा सासंद आजम खान के घर जाकर, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) और उनकी सरकार पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. 81 साल के पूर्व गवर्नर पर सीएम योगी के खिलाफ विवादित बयान देने का आरोप है.
इस बयान को आधार बनाकर पूर्व गवर्नर अजीज कुरैशी के खिलाफ रामपुर में केस दर्ज किया गया था. पूर्व गवर्नर कुरैशी ने इस एफआईआर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. उन्होंने कोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक के साथ ही एफआईआर खारिज करने की की मांग की थी.
शुक्रवार को उनकी अर्जी पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व गवर्नर अजीज कुरैशी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी. इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले पर यूपी सरकार से जवाब मांगा है.
यह भी पढ़ें-यूपी सरकार की 'ODOP' योजना की ब्रांड एंबेसडर होंगी कंगना, लखनऊ में हुई CM योगी से मुलाकात
कोर्ट ने सरकार को मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 दिन का समय दिया है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस प्रीतिकर दिवाकर और जस्टिस मोहम्मद असलम की बेंच ने की थी. अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी.