प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधवा से दुराचार के आरोपी की जमानत याचिका मंजूर कर ली है. कोर्ट ने कहा है कि निःसंदेह पीड़िता 35 साल की विधवा है और वह विवाह से पहले अज्ञात व्यक्ति से संबंध स्थापित करने के दुष्प्रभाव को भली-भांति जानती है. आरोपी के खिलाफ दुराचार के आरोप को साबित करने के लिए मेडिकल जांच जरूरी है फिर भी पीड़िता ने मेडिकल जांच कराने से इंकार कर दिया है.
कोर्ट का कहना है कि आरोपी ने शादी का वादा कर भरोसा जीता और दो साल तक प्रेमजाल में फंसाकर शोषण करने के बाद अपने बादे से मुकर गया और पीड़िता को धमका रहा है. पीड़िता ने मेडिकल जांच से इंकार कर दिया है, ऐसे में याची जमानत पाने का हकदार है. यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने कानपुर नगर के दुर्गेश त्रिपाठी की अर्जी को मंजूर करते हुए दिया है.