प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के जिलों की विभिन्न तहसीलों के विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए निर्देश भले जारी किए गए हों, लेकिन मुद्दा यह है कि स्वास्थ्य केंद्रों में ऐसे कितने उपकरण लगाए गए हैं.
उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस महामारी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजित कुमार की पीठ ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में कमोबेश ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और उचित देखभाल के अभाव में ग्रामीण इस महामारी के कारण मर रहे हैं, इसलिए इन विवरणों की जानकारी आवश्यक है. पीठ ने कहा कि यही स्थिति छोटे शहरों की भी है.
अदालत ने बहराइच, बाराबंकी, बिजनौर, जौनपुर और श्रावस्ती जिलों के संबंध में सरकार को हलफनामा दाखिल कर उसमें नगर की आबादी, बेड के ब्योरे के साथ लेवल-1 और लेवल-2 अस्पतालों की संख्या, डॉक्टरों की संख्या, बाइपैप मशीनों की संख्या, तहसील वार ग्रामीण आबादी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या और वहां उपलब्ध बेड की संख्या, जीवन रक्षक उपकरणों की संख्या आदि की जानकारी मुहैया कराने का निर्देश दिया.
सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए मृत्यु के आंकड़ों पर अदालत ने कहा कि यदि हम गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर और कानपुर के नोडल अधिकारियों की रिपोर्ट पर गौर करें तो कुछ अलग ही तस्वीर उभरकर सामने आती है.