नई दिल्ली : दिल्ली में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ( DDMA) ने अपनी गाइडलाइन (guidelines) में संशोधन किया है. नई गाइडलाइन के मुताबिक अब दिल्ली के सारे प्राइवेट ऑफिस अगले आदेश तक बंद रहेंगे. इसमें उन्हीं कंपनियों के दफ्तर को छूट दी गई है, जो अति आवश्यक कैटिगरी में आते हैं. DDMA ने स्पष्ट किया है कि ऑफिसों में वर्क फ्रॉम होम के जरिये काम किया जा सकता है. इसके अलावा सभी रेस्टोरेंट और बार बंद करने के आदेश दिए गए हैं. लोग होटल और रेस्टोरेंट में जाकर तो नहीं खा सकेंगे मगर वह खाना पैक कराकर ले जा सकते हैं. फूड की होम डिलिवरी जारी रहेगी.
बता दें कि दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. दिल्ली की तिहाड़ जेल में 10 जनवरी तक कुल 66 कैदी कोरोना संक्रमित हो गए हैं. 9 जनवरी तक यहां 46 कैदी संक्रमित थे यानी एक दिन में यहां 20 कैदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. वहीं कोरोना की चपेट में आने वाले स्टाफ की संख्या बढ़कर 48 पहुंच गई है. तिहाड़ जेल प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, 10 जनवरी की रात तक तिहाड़ जेल में 42 कैदी संक्रमित पाए गए. नौ जनवरी को यह संख्या 29 थी. यानी तिहाड़ जेल में एक दिन में 13 कैदी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं. वहीं मंडोली जेल में अब तक 24 कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए. जबकि रोहिणी जेल में अब भी कैदी कोरोना से बचे हुए हैं.
बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सरकारी दफ्तर पहले ही 50 पर्सेंट कपैसिटी से काम कर रहे हैं. डीडीएमए ने संशोधित गाइडलाइन के अनुसार, हर इलाके में अब सात दिन साप्ताहिक बाजार नहीं लगेंगे. सप्ताह में सिर्फ एक दिन वीकली मार्केट लगाने की अनुमति होगी. इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को अस्पतालों में कोविड के इलाज के लिए बेड, दवा और मैनपावर की व्यवस्था करने को कहा गया है. साथ ही 15 से 18 साल उम्र वाले बच्चों के टीकाकरण तेज करने को कहा गया है.