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अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार को सजा मिलने पर अजय राय ने न्यायालय के दरवाजे पर टेका माथा

अवधेश राय हत्याकांड के 32 साल बाद वाराणसी की MP-MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई. अवधेश राय के परिवार ने कोर्ट के फैसले पर संतोष जताया है.

मुख्तार को सजा मिलने पर  अजय राय ने जताया कोर्ट का आभार.
मुख्तार को सजा मिलने पर अजय राय ने जताया कोर्ट का आभार.

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Published : Jun 5, 2023, 5:09 PM IST

मुख्तार को सजा मिलने पर अजय राय ने जताया कोर्ट का आभार.

वाराणसी :साल 1991 में हुए अवधेश राय हत्याकांड में आज एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया. कोर्ट ने मुख्तार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट के फैसले के बाद अवधेश राय के छोटे भाई और पूर्व विधायक अजय राय ने न्यायालय की दर पर माथा टेका. कहा कि इतने सालों बाद न्याय के मंदिर से हमें जीत मिली है, मैं सभी का धन्यवाद देता हूं.

मीडिया से बातचीत में अजय राय ने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा हटाए जाने पर नाराजगी भी जताई. कहा कि मैं सीधे मुख्तार अंसारी से टक्कर ले रहा हूं और मेरी गवाही पर ही मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा हुई है. लिहाजा मेरे और मेरे पूरे परिवार को खतरा है. सरकार ने हमारी सुरक्षा हटा ली है. यदि हमें कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी बीजेपी सरकार की होगी.

अजय राय ने कहा कि हमारे वकील और सभी लोगों ने मिलकर यह लड़ाई लड़ी है. इस लड़ाई में बाबा विश्वनाथ की कृपा से हमें जीत मिली है. अपराधी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 32 साल से हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे. आज फैसला आया है, आप लोग समझ सकते हैं कि मैं और मेरा परिवार, हमारे बड़े भाई की बिटिया कितने खुश हैं. हम न्यायपालिका का शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं.

अजय राय ने कहा कि हम लोगों ने जो डटकर काम किया था. न्यायपालिका के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं. माफियाओं के खिलाफ लड़ने वाला चाहिए, जो लड़ेगा जो खड़ा रहेगा वह निश्चित तौर पर जीत हासिल करेगा. यह लड़ाई 32 साल से जारी है, चाहे जो भी सरकार रही हो, हमने हार नहीं मानी. मुझे पहले से खतरा है, अब यह बढ़ गया है. मैं बार-बार कहता हूं कि सुरक्षा बढ़ाई जाए. अजय राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी हम लड़ने को तैयार हैं.

वहीं फैसले के बाद मुख्तार अंसारी के वकील श्रीनाथ त्रिपाठी के सहयोगी आदित्य वर्मा ने कहा कि न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया है, वह स्वीकार है. हम इसकी अपील करेंगे, हम उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जाएंगे. आदेश देखने के बाद हम आगे की रणनीति तय करेंगे.

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