नई दिल्ली: नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि भारतीय एयरलाइन कंपनियों के लिए घरेलू उड़ानें संचालित करने की सीमा कोविड-19 से पहले के स्तर का 80 प्रतिशत, 31 मार्च या ग्रीष्मकालीन सारिणी शुरू होने तक बनी रहेगी.
मंत्रालय ने 80 प्रतिशत की सीमा तीन दिसंबर, 2020 को तय की थी लेकिन यह निर्दिष्ट नहीं किया था कि यह किस तारीख तक रहेगी.
सभी एयरलाइन कंपनियों के लिए मार्च के अंत में ग्रीष्मकालीन सारिणी शुरू होती है. उड्डयन नियामक डीजीसीए सभी एयरलाइन के लिए सारिणी मंजूर करता है, जिसमें ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों सारिणी शामिल होती हैं.
मंत्रालय ने आदेश में कहा कि कोरोना की मौजूदा स्थिति के अनुसार, केंद्र सरकार आदेश देती है कि तीन दिसंबर, 2020 का जारी आदेश 31 मार्च, 2021 को रात 11 बजकर 59 बजे तक या ग्रीष्मकालीन सारिणी 2021 की शुरुआत होने की तारीख तक लागू रहेगा, जो भी पहले हो या अगले आदेश तक.