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Air India Peeing Case: उड़ान में यूरीन के एक और मामले में एयर इंडिया पर लगा 10 लाख का जुर्माना

नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया एयरलाइन कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. डीजीसीए ने यह जुर्माना इसलिए लगाया है क्योंकि एयरलाइन कंपनी ने विमान में यूरीन कांड की जानकारी नहीं दी थी.

Air India Peeing Case
एयर इंडिया पेशाब मामला

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Published : Jan 24, 2023, 5:44 PM IST

Updated : Jan 24, 2023, 5:53 PM IST

नई दिल्ली: विमानन क्षेत्र के नियामक डीजीसीए ने पिछले महीने एयर इंडिया की पेरिस-दिल्ली उड़ान में यात्रियों के खराब बर्ताव की घटना के बारे में जानकारी नहीं देने पर एयरलाइन कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि गत छह दिसंबर को एयर इंडिया की पेरिस-नई दिल्ली उड़ान में यात्रियों के खराब आचरण की दो घटनाएं प्रकाश में आई हैं.

लेकिन समय पर इन घटनाओं की जानकारी नहीं देने के लिए एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है. इस उड़ान में सवार एक यात्री नशे की स्थिति में शौचालय में धूम्रपान करते हुए पाया गया था. उसी उड़ान में एक अन्य यात्री ने बगल की खाली सीट पर रखे कंबल पर कथित तौर पर यूरीन कर दिया था. उस समय बगल की सीट पर बैठी महिला यात्री शौचालय गई हुई थी.

टाटा समूह की अगुवाई वाली एयर इंडिया पर एक हफ्ते से भी कम समय में दूसरी बार डीजीसीए ने जुर्माना लगाया है. पिछले हफ्ते भी विमानन नियामक ने एयरलाइन की न्यूयॉर्क-दिल्ली उड़ान के दौरान एक यात्री के महिला सहयात्री पर नशे की हालत में यूरीन करने की घटना में उस पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.

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इस तरह पिछले कुछ महीनों में एयर इंडिया की उड़ान के दौरान यूरीन करने की यह दूसरी घटना सामने आई है. इन दोनों ही मामलों में एयर इंडिया की तरफ से डीजीसीए को समय पर जानकारी नहीं दिए जाने की बात सामने आई है.

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Jan 24, 2023, 5:53 PM IST

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