चेन्नई : अन्नाद्रमुक के पूर्व मंत्री डॉ. एम मणिकंदन ने यौन उत्पीड़न के एक मामले में गिरफ्तारी के डर से अग्रिम जमानत के लिए बुधवार को मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया.
एक महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ धोखाधड़ी और बलात्कार सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है. आरोपों से इनकार करते हुए, मणिकंदन ने कहा है कि शिकायतकर्ता बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि वह एक विवाहित व्यक्ति हैं और उसने दावा किया कि वह उसके साथ सहमति से संबंध में थी.
पढ़ें -सेंट्रल विस्टा का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती
उन्होंने कहा कि सहमति थी क्योंकि वह कथित संबंधों के परिणामों से अवगत थी. इसलिए, बलात्कार और धोखाधड़ी से संबंधित धाराओं के तहत आरोपों को कायम नहीं रखा जा सकता. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वह उसे कुछ लोगों के साथ जबरन पैसे वसूली की धमकी दे रही है.
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता जबरन वसूली करती है और समाज में कमजोर व्यक्तियों को हनी ट्रैप में फंसाने के लिए एक गिरोह संचालित करती है.