नई दिल्लीः सीबीआई ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला (Agusta Westland scam) मामले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की जमानत (Christian Michel, accused in the AgustaWestland scam case) याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है. जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वो सुनवाई की अगली तिथि को इस मामले में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पैसे का जो लेनदेन हुआ उसका विस्तृत ब्याेरा दाखिल करें. इस मामले पर अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी.
सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से वकील डीपी सिंह ने कहा कि मिशेल ने एक बिचौलिये का काम किया. उसने इस घोटाले में कुछ करारों के लिए पैसे लिए. वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है. उन्होंने इटली की एक कोर्ट में मिशेल के बयान का जिक्र किया जिसमें मिशेल ने कहा था कि उसने झूठे करारों पर अगस्ता वेस्टलैंड के आधिकारिक प्रतिनिधि के तौर पर हस्ताक्षर किए थे.
19 जुलाई 2021 को कोर्ट ने मिशेल की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया था. सुनवाई के दौरान जोसेफ ने कहा था कि इस मामले के सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है. मिशेल चार दिसंबर 2018 से हिरासत में है. उन्होंने कहा था कि आरोपी के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग वाले आरोपों कानून में संशोधन के बाद लगाए गए हैं, इसलिए ये उसके खिलाफ लागू नहीं होते.