नई दिल्ली : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले के आरोपी और बिचौलिए सुशेन मोहन गुप्ता को एक साल के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है. स्पेशल जज अरविंद कुमार ने सुशेन मोहन को 20 लाख रुपये की सिक्योरिटी जमा करने का आदेश दिया है.
सुशेन मोहन ने नौ जून 2022 से आठ जून 2023 तक व्यापार के सिलसिले में विदेश जाने की अनुमति मांग थी. सुशेन ने अमेरिका, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली, थाईलैंड, मालदीव, स्पेन, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और स्विटजरलैंड जाने की अनुमति मांग थी. सुशेन मोहन गुप्ता की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से कहा कि उसे 26 मार्च 2019 को गिरफ्तार किया गया था और एक जून 2019 को रिहा कर दिया गया था. जमानत देते समय कोर्ट ने शर्त लगाई थी कि वो कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकता है.
सुशेन मोहन दिल्ली का निवासी है और वो पूरे भारत में अपना व्यवसाय चलाता है. उन्होंने कहा कि उसके खिलाफ दर्ज केस अगर उसकी अनुपस्थिति में आगे चलाया जाता है तो उसे कोई एतराज नहीं है. उन्होंने कहा कि इसके पहले भी कोर्ट नौ अक्टूबर 2021 से लेकर नौ फरवरी 2022 तक विदेश जाने की अनुमति दे चुका है. इस दौरान आरोपी ने कोर्ट की ओर से लगाए गए किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया था.
सुशेन मोहन गुप्ता की विदेश जाने की अर्जी का विरोध करते हुए ईडी ने कहा कि आरोपी अमेरिका नागरिक है और अगर उसे विदेश जाने की अनुमति दी जाती है तो वो वापस नहीं आएगा. विदेश में अगर कोई मीटिंग है तो वह वर्चुअल तरीके से की जा सकती है. ईडी ने कहा कि आरोपी ने अपनी गिरफ्तारी से पहले और बाद में कभी भी जांच में सहयोग नहीं किया. कोर्ट ने कहा कि ईडी इस मामले की 2016 से जांच कर रही है और आरोपी ईडी और सीबीआई के समक्ष कई बार पेश हो चुका है. आरोपी अपने व्यवसाय के लिए विदेश जा रहा है और उसने अपना पता और दूसरे दस्तावेज कोर्ट में दाखिल किए हैं. वो विदेश में पढ़ रही अपनी बेटी से मिलना चाहता है.