जयपुर. केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई अग्नीपथ योजना (Agnipath scheme agitation) के विरोध को देखते हुए जयपुर में धारा 144 लगा दी (Section 144 imposed in Jaipur) गई है. एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम अजय पाल लांबा ने 19 जून शाम 6 बजे से 18 अगस्त की मध्य रात्रि तक धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं. पुलिस की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अग्निपथ योजना के विरोध में विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है.
जारी किए गए आदेश में यह भी कहा गया है कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द को भी बिगाड़ने की कोशिश (Agnipath Scheme Protest) की जा रही है. शहर में रैली, जुलूस, प्रदर्शन करने और कानून व्यवस्था को बिगड़ने की संभावना को देखते हुए धारा 144 लागू करने का फैसला लिया गया है. इसके साथ ही अपील की गई है कि शांति-व्यवस्था को बनाए रखें.
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