नई दिल्ली : भारत के अटर्नी जनरल (Attorney General of India) केके वेणुगोपाल (KK Venugopal) ने आजाद समाज पार्टी (Azad Samaj Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद (Chandra Shekhar Azaad) के न्यायपालिका के खिलाफ दिए बयानों के लिए अवमानना की कार्यवाही (contempt proceedings) शुरू करने के लिए सहमति देने से इनकार कर दिया है.
एडवोकेट विनीत जिंदल (Advocate Vineet Jindal) ने एक टीवी चैनल के शो के दौरान दिए गए उनके बयानों के आधार पर आजाद के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग की थी. उन्होंने कहा कि आजाद ने आरोप लगाया था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति उनके व्यक्तिगत संबंधों (personal relations) के आधार पर की जाती है और प्रक्रिया पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है.
जिंदल ने तर्क दिया था कि इस तरह के बयान राजनीतिक नेताओं के लिए न्यायपालिका में लोगों के विश्वास (faith of people ) को प्रभावित करने के लिए एक मिसाल कायम करेंगे.