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अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता बहाल, सदन की कार्रवाई में नहीं ले सकेंगे भाग

अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है. फिलहाल वह सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकेंगे.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 12, 2024, 10:29 AM IST

दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में बसपा सांसद अफजाल अंसारी की सजा निलंबित कर दी है. इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने बृहस्पतिवार को अंसारी की अयोग्यता को रद कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में अंसारी की सजा को निलंबित करते हुए कहा था कि वह सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकेंगे. इसके साथ ही लोकसभा मतदान में भाग लेने या फिर आर्थिक लाभ लेने का अधिकार भी उन्हें नहीं होगा. ऐसे में वह संसद के बजट सत्र में भी भाग नहीं ले सकेंगे.

इस बाबत लोकसभा ने एक अधिसूचना जारी की है. इसमें कहा हैकि भारत के सुप्रीम के 14 दिसंबर 2023 के आदेश के मद्देनजर, अफजाल अंसारी की अयोग्यता (1 मई 2023 को अधिसूचित), भारत के सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई शर्तों के अनुरूप और आगे की न्यायिक घोषणा तक लागू नहीं होगी.

बता दें कि 2007 के गैंगस्टर के एक मामले में दोष साबित होने पर बसपा सांसद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता रद कर दी गई थी. हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ उनकी सांसदी बहाल करने के आदेश दिए हैं. इन शर्तों के तहत वह लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकेंगे. इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में मतदान व अन्य आर्थिक लाभ से भी वह वंचित रहेंगे.

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