नई दिल्ली: हमास के आतंकवादियों ने पैराग्लाइडर का उपयोग करके हवाई मार्ग से गाजा पट्टी से इजरायली धरती में घुसपैठ कर हमला किया. इसे देखते हुए भारत के नागरिक उड्डयन नियामक महानिदेशालय (डीजीसीए) ने देश में संचालित हैंग ग्लाइडर के संचालन के लिए संशोधित मानदंड जारी किए हैं. नवीनतम अपडेट के अनुसार, अब, कोई भी व्यक्ति डीजीसीए की ओर से अनुमोदित परीक्षक/प्रशिक्षक की ओर से अधिकृत किए बिना संचालित हैंग ग्लाइडर नहीं उड़ा सकता है.
इसके अलावा, परीक्षक/प्रशिक्षक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने संचालित हैंग ग्लाइडर पर 50 घंटे और दोहरी मशीन पर कम से कम 10 घंटे काम किया हो. डीजीसीए ने कहा है कि ऐसे अनुमोदित परीक्षक/प्रशिक्षक जांच करेंगे और अन्य व्यक्तियों को उड़ान भरने के लिए अधिकृत करेंगे.
इसके अतिरिक्त, डीजीसीए ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति संचालित हैंग ग्लाइडर पर परीक्षण उड़ान नहीं भरेगा जब तक कि वह व्यक्ति कुछ आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है. व्यक्ति को संचालित हैंग ग्लाइडर पर 25 घंटे की उड़ान के अनुभव के साथ वैध सीपीएल रखने वाला पायलट होना चाहिए या संचालित हैंग ग्लाइडर पर 50 घंटे की उड़ान के अनुभव के साथ प्राधिकरण होना चाहिए. सीपीएल का तात्पर्य वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस से है.