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असम के 28 जिलों से AFSPA हटाया गया : डीजीपी - CM Himanta Biswa Sarma

असम के 28 जिलों से सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (AFSPA) को वापस ले लिया गया है. यह जानकारी असम के डीजीपी जीपी सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी है.

DGP of Assam GP Singh
असम के डीजीपी जीपी सिंह

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Published : May 27, 2023, 6:27 PM IST

असम (तेजपुर) : असम के 36 जिलों में से 28 जिलों से सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (AFSPA) को वापस ले लिया गया है. इस संबंध में असम के डीजीपी जीपी सिंह (DGP of Assam GP Singh) ने एक ट्वीट कर कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार को देखते हुए 28 जिलों से अफस्पा को वापस ले लिया गया है. उन्होंने कहा कि सीएम हिमंत बिस्वा सरमा (CM Himanta Biswa Sarma) की देखरेख में और लोगों के समर्थन से असम पुलिस ने ने पारदर्शी और कुशल रोजगार के साथ-साथ बेहतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करने में सक्षम रही है.

उन्होंने कहा कि असम में कानून व्यवस्था में सुधार के चलते फील्ड ड्यूटी में केंद्रीय अर्ध सैनिक बल की तैनाती कुछ साल पहले की 210 कंपनियों से घटाकर 73 कंपनियों तक ले आए हैं. हमने इसके लिए कदम उठाए हैं.

बता दें कि अफस्पा को असम के सीमावर्ती जिलों में लागू किया गया था. हाल ही में कई उग्रवादी समूहों के आत्मसमर्पण करने और मुख्यधारा में लौटने के बाद इस कानून की आवश्यकता कम हुई है. असम के अशांत क्षेत्रों में तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराइदेव, शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों में फिलहाल यह अधिनियम लागू होगा. असम में पहली बार अफस्पा 10 अप्रैल 1983 को लागू किया गया था. उस समय गोलपारा जिले में हिंसक वारदात में कुल 18 लोगों की मौत हो गई थी फिर गोलपारा सहित 83 पुलिस स्टेशनों के तहत 10 जिलों में यह अधिनियम लागू किया गया था.

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