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AFSPA को वापस लिया जाना चाहिए: मेघालय सीएम

मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा(Meghalaya Chief Minister Conrad K Sangma) ने सोमवार को कहा कि नगालैंड में नागरिकों की हत्या के बाद सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) अधिनियम, 1958(Armed Forces (Special Power) Act, 1958) को निरस्त किया जाना चाहिए क्योंकि वह भी कानून को वापस लेने के लिए बढ़ते आंदोलन में शामिल हो गए हैं.

मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा
मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा

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Published : Dec 6, 2021, 2:08 PM IST

शिलांग:मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने सोमवार को कहा कि नगालैंड में नागरिकों की हत्या के बाद सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) अधिनियम, 1958 को निरस्त किया जाना चाहिए क्योंकि वह भी कानून को वापस लेने के लिए बढ़ते आंदोलन में शामिल हो गए हैं.

अधिनियम की आड़ में सुरक्षा बलों द्वारा ज्यादती का आरोप लगाते हुए नागरिक समाज समूहों, अधिकार कार्यकर्ताओं और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राजनीतिक नेता वर्षों से 'कठोर' कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं.

AFSPA अशांत माने जाने वाले क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार प्रदान करता है. संगमा ने ट्वीट किया, 'अफस्पा को वापस लिया जाना चाहिए. नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) भाजपा की सहयोगी है.' राज्य कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री का समर्थन किया और उनसे इस मुद्दे पर परामर्श के लिए एक बैठक बुलाने का आग्रह किया. नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोनराड संगमा हैं.

संगमा के जवाब में कांग्रेस विधायक अम्परिन लिंगदोह ने ट्वीट किया, 'हमें अपने लोगों पर इस क्रूर उत्पीड़न को तत्काल निरस्त करने की मांग के लिए सामने आना चाहिए. कृपया जल्द से जल्द एक परामर्श बुलाएं.'

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AFSPA असम, नागालैंड, मणिपुर (इंफाल नगर परिषद क्षेत्र को छोड़कर), अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग, लोंगडिंग, तिरप जिलों और असम सीमा पर आठ पुलिस स्टेशनों के भीतर आने वाले क्षेत्रों में लागू है. Hynnewtrep यूथ काउंसिल (HYC) ने भी मांग की कि शांतिपूर्ण पूर्वोत्तर के निर्माण के लिए AFSPA को वापस लिया जाए.

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