नई दिल्ली :दिल्ली उच्च न्यायालय ( Delhi High Court ) ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय ( United Nations High Commissioner for Refugees - UNHCR) के बाहर शरणार्थी दर्जे की मांग को लेकर प्रदर्शन के लिए बड़ी संख्या में अफगान नागरिकों के एकत्रित होने पर बुधवार को चिंता जताई. अदालत ने कहा कि यह कोरोना वायरस के तेजी से फैलने का कारण बन सकता है, क्योंकि वहां पर कोविड-19 नियमों का पालन नहीं किया जा रहा.
प्रदर्शन जारी रखने की अनुमति नहीं
उच्च न्यायालय ने कहा कि इस स्थिति को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि वहां पर प्रदर्शनकारी बिना मास्क पहने एक-दूसरे के निकट दिख रहे हैं. अदालत ने अधिकारियों से इस पर कार्रवाई करने को कहा.
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस से कहा, इस मुद्दे के समाधान के लिए वे मिलकर सोच विचार करें और यह भी ध्यान रखें कि लोगों की भीड़ कोविड-19 फैलने का कारक न बने.
मंत्रालयों को नोटिस जारी
दिल्ली उच्च न्यायालय ने वसंत विहार वेलफेयर एसोसिएशन ( Vasant Vihar Welfare Association ) की याचिका पर गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, दक्षिण दिल्ली नगर निगम और दिल्ली जल बोर्ड को नोटिस जारी किए.
याचिका में कहा गया है कि विदेशी नागरिक (शरणार्थी/शरण पाने के इच्छुक) UNHCR और दक्षिण दिल्ली के वसंत विहार के बी ब्लॉक के बाहर 15 अगस्त से एकत्रित हो रहे हैं, वे यहां आसपास गलियों और उद्यानों में भी एकत्रित होते हैं और इस वजह से रहवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
अदालत ने कहा कि इस वजह से आम लोगों को दिक्कत हो रही है. इसके साथ ही दिल्ली सरकार से यह बताने को कहा कि उच्चतम न्यायालय के प्रदर्शन का अधिकार मुद्दे पर दिशा-निर्देश बनाने के आदेश के अनुपालन में उसने क्या कदम उठाए हैं.