लखनऊ :आदिपुरुष फिल्म के विरुद्ध दाखिल दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा है कि हम फिल्म के निर्देशक ओम राउत को भी नोटिस जारी कर सकते हैं. न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति प्रकाश सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि एक फिल्म में हमने देखा कि भगवान शिव को बगल में त्रिशूल बगल में दबाए भागते हुए दिखाया गया है. अब ऐसी बातें बढ़ते बढ़ते इस विवादास्पद स्तर तक आ गई हैं.
न्यायालय ने आगे कहा कि फिल्म का काम पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करने का माध्यम बनना नहीं है. न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि मान लीजिए कि कुरान पर एक आधे घंटे की डॉक्यूमेंट्री बना दी जाए. आप कल्पना कर सकते हैं उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी. हालांकि हम यहां किसी एक मजहब की बात नहीं कर रहे, किसी भी धर्म, मजहब के पवित्र ग्रंथों का गलत चित्रण करते फिल्म नहीं बननी चाहिए. इस दौरान फिल्म की निर्माता कंपनी रेट्रोफाइल्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुदीप सेठ ने पेश होकर दोनों याचिकाओं का विरोध किया और अपना पक्ष रखा.