नई दिल्ली :अडाणी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने अडाणी मामले में सेबी की जांच में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में सेबी सक्षम एजेंसी है, और उसकी जांच आगे भी जारी रहेगी. आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने सेबी की जांच पर रोक लगाने की मांग की थी. पूरा मामला हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जुड़ा है.
सेबी को जांच जारी रखने का निर्देश
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने दलीलें पूरी होने के बाद 24 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. अदालत ने कहा कि नियामक शासन (सेबी) के क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया जा सकता है. हिंडनबर्ग की रिपोर्ट या उसके जैसी कोई भी चीज एक अलग जांच का आधार नहीं बन सकती है. कोर्ट ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को आगे बढ़ने और कानून के अनुसार अपनी जांच जारी रखने का निर्देश दिया. कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि संगठित अपराध एवं भ्रष्टाचार प्रोजेक्ट (ओसीसीआरपी) और हिंडनबर्ग रिसर्च जैसे किसी थर्ड पार्टी के संगठनों द्वारा बनाई गई रिपोर्टों पर भरोसा करना ठीक नहीं होगा.
एसआईटी जांच का आदेश देने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार और सेबी को नियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर विचार करने को कहा. कोर्ट ने अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में एसआईटी जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया है.