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सुप्रीम कोर्ट से अडाणी ग्रुप को मिली बड़ी राहत, एसआईटी जांच से इनकार - अडाणी सुप्रीम कोर्ट

Adani Group-Hindenberg case : हिंडनबर्ग मामले में अडाणी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने पूरे मामले में सेबी की जांच में हस्तक्षेप से इनकार किया है. याचिकाकर्ताओं ने अडाणी समूह के खिलाफ चल रही जांच में से सेबी को हटाने की अपील की थी. हिंडनबर्ग ने अडाणी समूह पर अपनी कंपनी के शेयरों के भाव बढ़ाने के आरोप लगाए थे.

Adani Group-Hindenberg Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 3, 2024, 11:01 AM IST

Updated : Jan 3, 2024, 12:58 PM IST

नई दिल्ली :अडाणी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने अडाणी मामले में सेबी की जांच में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में सेबी सक्षम एजेंसी है, और उसकी जांच आगे भी जारी रहेगी. आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने सेबी की जांच पर रोक लगाने की मांग की थी. पूरा मामला हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जुड़ा है.

सेबी को जांच जारी रखने का निर्देश
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने दलीलें पूरी होने के बाद 24 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. अदालत ने कहा कि नियामक शासन (सेबी) के क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया जा सकता है. हिंडनबर्ग की रिपोर्ट या उसके जैसी कोई भी चीज एक अलग जांच का आधार नहीं बन सकती है. कोर्ट ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को आगे बढ़ने और कानून के अनुसार अपनी जांच जारी रखने का निर्देश दिया. कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि संगठित अपराध एवं भ्रष्टाचार प्रोजेक्ट (ओसीसीआरपी) और हिंडनबर्ग रिसर्च जैसे किसी थर्ड पार्टी के संगठनों द्वारा बनाई गई रिपोर्टों पर भरोसा करना ठीक नहीं होगा.

एसआईटी जांच का आदेश देने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार और सेबी को नियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर विचार करने को कहा. कोर्ट ने अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में एसआईटी जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में लंबित मामलों की जांच 3 महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है. साथ ही SC ने कहा है कि सरकार और सेबी अदालत की ओर से नियुक्त पैनल की सिफारिशों पर विचार करे.

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस मामले में किसी भी एसआईटी गठन की कोई जरूरत नहीं है. फैसला आने के बाद गौतम अडाणी ने भी टिप्पणी की है.

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Last Updated : Jan 3, 2024, 12:58 PM IST

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