दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

नौदीप कौर करनाल जेल से रिहा, ईटीवी भारत से कहा- नहीं हुई ज्यादती - नौदीप कौर सोनीपत पुलिस आरोप

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मजदूर नेता नौदीप कौर को करनाल जेल से रिहा कर दिया गया है. ईटीवी भारत ने नौदीप कौर से बात की है. उन्होंने कहा कि अगर जेल प्रशासन की बात करें तो जेल में मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की, लेकिन मेरे साथी शिव कुमार के ऊपर पुलिस और जेल प्रशासन काफी ज्यादती कर रहा है. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर..

नौदीप कौर
नौदीप कौर

By

Published : Feb 26, 2021, 10:34 PM IST

करनाल : पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मजदूर नेता नौदीप कौर को करनाल जेल से रिहा कर दिया गया है. देर शाम नौदीप कौर जेल से बाहर आई है. इस दौरान करनाल जेल से बाहर निकलते हुई ईटीवी भारत ने नौदीप कौर से एक्सक्लूसिव बातचीत की.

ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अगर जेल प्रशासन की बात करें तो जेल में मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की, लेकिन मेरे साथी शिव कुमार के ऊपर पुलिस और जेल प्रशासन काफी ज्यादती कर रहा है. अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि शिव कुमार को बेल दिलाई जाए.

नौदीप कोर करनाल जेल से रिहा

नौदीप कौर ने आगे कहा कि वो फिलहाल ज्यादा बात करने की हालत में नहीं हैं. अभी वो वकील से बात करेंगी, जिसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी को इस मामले के बारे में जानकारी देंगी. उन्होंने कहा कि जिस दिन मुझे गिरफ्तार किया गया था, उस दिन मैं कुंडली में मौजूद ही नहीं थी. मेरे ऊपर लगे सभी आरोप झूठे हैं.

कौन हैं नौदीप कौर
आपको बता दें कि नौदीप कौर एक मजदूर अधिकार कार्यकर्ता हैं. वो मजदूर अधिकार संगठन की सदस्य हैं और पंजाब के मुक्तसर की रहने वाली हैं. मजदूर अधिकार संगठन हरियाणा में प्रवासी मजदूरों के बकाया पैसे के लिए प्रदर्शन कर रहा है. हरियाणा पुलिस ने नौदीप कौर को सोनीपत में 12 जनवरी को गिरफ्तार किया था. उनके ऊपर कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया (केआईए) में हत्या का प्रयास और अवैध वसूली के आरोप हैं.

यह भी पढ़ें-पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों का एलान, देखें पूरा ब्योरा

दरअसल नौदीप कौर अपने संगठन के साथियों के साथ सोनीपत जिले के कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में उन मजदूरों के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही थीं, जिनका पैसा कंपनियां नहीं दे रहीं हैं.

पुलिस ने नौदीप कौर को वहीं से गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 148, 149, 186, 332, 353, 379-बी, 384 और हत्या के प्रयास यानि धारा 307 का मामला दर्ज किया गया था. उन्हें दो मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी थी और अब हत्या के प्रयास के मामले में भी उन्हें जमानत मिल चुकी है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details