नई दिल्ली : गांबिया और उज्बेकिस्तान में घटिया दवाओं के कारण लोगों की मौत होने या बीमार होने की खबरों के बाद केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने राज्य प्राधिकारों के साथ मिलकर फार्मा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की. सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा को यह जानकारी दी. स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि विदेश व्यापार महानिदेशालय ने खांसी के सीरप की निर्यात नीति में संशोधन के लिए इस साल 22 मई को अधिसूचना जारी की और विनिर्माताओं के लिए उनके उत्पादों का निर्यात करने से पहले किसी सरकारी मान्यताप्राप्त प्रयोगशला से विश्लेषण प्रमाणपत्र प्राप्त करना एक जून से अनिवार्य बना दिया.
पवार ने कहा कि श्रीलंका, गांबिया और उज्बेकिस्तान से मिली खबरों के बाद सीडीएससीओ ने राज्य औषधि नियंत्रकों के साथ समन्वय में कफ सीरप बनाने वाली इकाइयों में संयुक्त जांच की. उन्होंने कहा कि गांबिया में ऐसे सीरप पीने के बाद बच्चों की मौत की खबरों के बाद सीडीएससीओ ने हरियाणा राज्य औषधि नियंत्रक के साथ मिलकर तथ्यों का पता लगाने के लिए मैडन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड की विनिर्माण इकाई में जांच की.
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