नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने धनशोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत की अवधि शुक्रवार को चार दिसंबर तक बढ़ा दी. न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए चार दिसंबर की तारीख निर्धारित की क्योंकि सुनवाई में शामिल रहे न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना आज मौजूद नहीं थे. पीठ ने कहा, 'इस बीच पूर्व में दी गई अंतरिम जमानत, सुनवाई की अगली तारीख तक बढ़ाई जाती है.'
इससे पहले शीर्ष अदालत ने जैन की अंतरिम जमानत की अवधि नौ अक्टूबर तक बढ़ाई थी और कहा था शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित कार्यवाही को मामले की सुनवाई में देरी करने का बहाना न बनाएं. दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दावा किया था कि आप नेता निचली अदालत में इस आधार पर बार-बार स्थगन की मांग कर रहे हैं कि उनकी जमानत याचिका शीर्ष अदालत में लंबित है. जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि जैन ने निचली अदालत से करीब 16 बार तारीख ली हैं.