गंजम : प्रदेश में हो रहे बाल विवाह पर लगाम कसने के लिए प्रशासन ने एक कारगार इलाज खोज निकाला है. दरअसल, गंजम (Ganjam) जिले में बाल विवाह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने एक फैसला लिया है. प्रशासन के मुताबिक, विवाह के लिए अब से आधार कार्ड पंजीकरण अनिवार्य है.
प्रशासन के इस नए नियम के अनुसार, लड़का और लड़की दोनों के पास आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, ताकि वर और वधू की उम्र में गलती न हो. अब से आधार कार्ड नंबर विवाह पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान उपयोग किया जाएगा. जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वर और वधू के आधार कार्ड का सत्यापन करने के लिए कहा गया है.