नई दिल्ली : सरकार ने आधार नियम में संशोधन किये हैं. इसके तहत आधार संख्या प्राप्त करने से 10 साल पूरा होने के बाद कम-से-कम एक बार संबंधित दस्तावेजों का अद्यतन (अपडेट) कराना जरूरी होगा. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी गजट पत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार आधार अद्यतन होने से केंद्रीय पहचान डाटा भंडार (सीआईडीआर) में संबंधित जानकारी की निरंतर आधार पर सटीकता सुनिश्चित होगी.
अधिसूचना में कहा गया है, 'आधार धारक आधार के नामांकन की तारीख से हर 10 साल पूरे होने पर कम-से-कम एक बार पहचान और निवास प्रमाणपत्र वाले दस्तावेजों का अद्यतन करा सकते हैं. इससे सीआईडीआर में आधार से जुड़ी जानकारी की निरंतर आधार पर सटीकता सुनिश्चित होगी...'
जानकारी अद्यतन करने को लेकर आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियमन के प्रावधान में बदलाव किया गया है. आधार संख्या जारी करने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने पिछले महीने लोगों से आग्रह किया था कि अगर उन्हें आधार संख्या लिये 10 साल से अधिक हो गये हैं और उन्होंने संबंधित जानकारी का दोबारा अद्यतन नहीं कराया है, वे पहचान और निवास प्रमाण दस्तावेजों को अद्यतन कराएं.'