हैदराबाद : मद्रास हाईकोर्ट ने उस सुझाव को नकार दिया है, जिसमें मांग की गई थी कि मृत्यु प्रमाण पत्र को आधार कार्ड से जोड़ा जाए ताकि चुनाव आयोग उनका नाम मतदाता सूची (electoral roll) से हटा सके.
याचिकाकर्ता ने अपनी दलील में बताया कि मृत्यु प्रमाण पत्र (death certificate) में आधार का ब्योरा शामिल करने से चुनाव आयोग (election commission) आसानी से सत्यापित कर सकता है.
मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिल कुमार राममूर्ति की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि यह निर्णय संसद और चुनाव आयोग का होना चाहिए.
कोर्ट ने कहा कि ये एजेंसियां इस मामले पर बेहतर निर्णय ले सकती हैं. मतदाता सूची को और बेहतर कैसे बनाया जाए, वे निर्णय ले सकते हैं.