श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर): श्रीनगर की एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को सतीश टीकू की हत्या के मामले में सुनवाई 7 जून तक के लिए स्थगित कर दी. आरोप है कि टीकू को पूर्व आतंकवादी बिट्टा कराटे ने मार गिराया था. अदालत ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता और उसका वकील अदालत से अनुपस्थित थे, इसलिए मामला सात जून तक के लिए स्थगित किया जाता है.
जेल में बंद अलगाववादी नेता फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे जो कि जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) का पूर्व आतंकवादी है, पर कश्मीरी पंडित सतीश टीकू की हत्या का आरोप है. टीकू की हत्या के करीब 31 साल बाद परिवार ने कराटे के खिलाफ 30 मार्च को श्रीनगर के सत्र न्यायालय में याचिका दायर की थी. जिसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 10 मई की तारीख तय की थी. हालांकि टीकू के वकील एडवोकेट उत्सव बैंस सुरक्षा कारणों से अदालत से अनुपस्थित रहे. जिसके बाद आज मामले की सुनवाई होनी थी लेकिन याचिकाकर्ता के वकील फिर से अनुपस्थित रहे.