कोच्चि : केरल उच्च न्यायालय (Kerala High Court) ने मंगलवार को केंद्र से पूछा कि क्या कोविशील्ड की दो खुराक के बीच 84 दिनों का अंतर वैक्सीन की उपलब्धता या इसकी प्रभावशीलता पर आधारित था.
केंद्र सरकार से यह सवाल न्यायमूर्ति पीबी सुरेश कुमार (Justice P B Suresh Kumar) ने काइटेक्स गारमेंट्स लिमिटेड (Kitex Garments Ltd ) की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान किया, जिसमें उन्होंने अपने कर्मचारियों को कोविशिल्ड वैक्सीन (COVISHIELD vaccine ) की दूसरी खुराक देने की अनुमति मांगी थी.
न्यायाधीश ने यह भी कहा कि अगर अंतराल का कारण प्रभावकारिता थी, तो वह चिंतित हैं, क्योंकि उन्हें पहली खुराक के 4-6 सप्ताह के भीतर दूसरी खुराक दी गई थी.
कोर्ट ने कहा कि अगर उपलब्धता अंतराल का कारण है, तो जो लोग इसे खरीदने में सक्षम हैं, जैसे कि काइटेक्स, उन्हें प्रचलित प्रोटोकॉल के अनुसार 84 दिनों तक इंतजार किए बिना दूसरी खुराक लेने की अनुमति दी जानी चाहिए.
अदालत ने आगे कहा कि यदि प्रभावकारिता कारण थी, तो इसके समर्थन में वैज्ञानिक डेटा (scientific data) भी प्रदान किया जाना चाहिए. इस मामले में अब अगली सुनवाई 26 अगस्त को जाएगी.