नई दिल्ली : दिल्लीवासी दो दिनों तक अपने घरों में रहेंगे क्योंकि 55 घंटे का सप्ताहांत कर्फ्यू (weekend curfew in Delhi ) शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू हो गया. वहीं अधिकारियों ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली में कर्फ्यू लागू करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है.
कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप (corona new variant omicron havoc in delhi) के कारण संक्रमितों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए, दिल्ली सरकार ने मंगलवार को सप्ताहांत कर्फ्यू की घोषणा की थी.
जानें बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा
सप्ताहांत कर्फ्यू के दौरान केवल आवश्यक सेवाओं में शामिल व्यक्तियों और आपातकालीन स्थिति का सामना करने वालों को ही अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति होगी. बाहर निकलने वालों को सरकार द्वारा जारी ई-पास या वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा.
पश्चिमी जिले के एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने कहा, हमने सप्ताहांत कर्फ्यू को लागू करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है. बाजारों, सड़कों, कॉलोनियों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी. यदि जरूरत पड़ी तो हम इसे लागू करने वाले दस्तों की संख्या भी बढ़ाएंगे.
उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को महत्वपूर्ण काम के लिए बाहर जाना है और यदि वह किसी भी छूट वाली श्रेणी में नहीं आता है, तो उसे दिल्ली सरकार द्वारा जारी ई-पास लेना होगा.
लोग सप्ताहांत कर्फ्यू और रात के कर्फ्यू के लिए ई-पास के वास्ते दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं. आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं में शामिल अधिकारियों, विभिन्न देशों के राजनयिक कार्यालयों में तैनात व्यक्तियों के साथ-साथ संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर कर्फ्यू के दौरान आने-जाने की अनुमति होगी.
न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारियों, अदालत के कर्मचारियों और वकीलों को भी वैध पहचान पत्र, सेवा पहचान पत्र, फोटो प्रवेश पास और अदालत प्रशासन द्वारा जारी अनुमति पत्र पेश करने पर यात्रा की अनुमति होगी. जिन अन्य व्यक्तियों को छूट दी गई है उनमें निजी चिकित्सा कर्मी जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल कर्मियों और अस्पतालों, डायग्नोस्टिक केंद्र, जांच प्रयोगशालाएं, क्लीनिक, फार्मेसी, दवा कंपनियों और चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं से जुड़े व्यक्ति शामिल हैं. ऐसे लोगों को यह छूट वैध पहचान पत्र पेश करने पर दी जाएगी.
हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन और अंतरराज्यीय बस टर्मिनल से आने या जाने वाले व्यक्तियों को वैध टिकट प्रस्तुत करने पर यात्रा करने की अनुमति होगी.
सप्ताहांत कर्फ्यू के दौरान सिर्फ किराना, चिकित्सकीय उपकरण, दवा जैसी जरूरी चीजें बेचने वाली दुकानों को ही खोलने की इजाजत होगी. रेस्तरां बंद रहेंगे लेकिन घर पर आपूर्ति की इजाजत होगी. ई-कॉमर्स क्षेत्र में केवल आवश्यक वस्तुओं की घर पर आपूर्ति की अनुमति होगी.
क्या खुला रहेगा और बंद रहेगा?
कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक पार्क और उद्यान बंद रहेंगे. शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत होगी.
दक्षिण-पूर्वी जिले के एक अधिकारी ने कहा कि प्रवर्तन दल रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशनों और बाजारों के नियमित चक्कर लगाएंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भीड़ न हो और लोग अनावश्यक रूप से न घूमें.