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2018 से 2020 के बीच UAPA के तहत 4,690 गिरफ्तारी, 149 दोषी ठहराए गए: सरकार - यूएपीए के तहत गिरफ्तारी

आतंकवाद विरोधी कानून 'यूएपीए' के तहत 2018 से 2020 के बीच कुल 4,690 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इनमें से सिर्फ 149 को दोषी ठहराया गया था. गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में यह जानकारी दी.

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Published : Aug 3, 2022, 7:58 PM IST

नई दिल्ली:केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को बताया कि 2018 से 2020 के बीच आतंकवाद विरोधी कानून 'यूएपीए' के तहत कुल 4,690 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन तीन साल की अवधि में सिर्फ 149 को दोषी ठहराया गया था. राय ने एक प्रश्न के लिखित जवाब में राज्यसभा को बताया कि 2020 में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत 1,321 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि उस वर्ष 80 लोगों को दोषी ठहराया गया था.

उन्होंने बताया कि 2019 में, यूएपीए के तहत 1,948 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उस वर्ष 34 लोगों को दोषी ठहराया गया था और 2018 में 1,421 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि 35 लोगों को दोषी ठहराया गया था. मंत्री ने कहा कि 2018 और 2020 के बीच यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों की सबसे अधिक संख्या 1,338 उत्तर प्रदेश में थी. उसके बाद मणिपुर में 943 और जम्मू-कश्मीर में 750 थी. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी लोगों में से 2,488 लोग 18-30 वर्ष की आयु वर्ग के थे और 1,850 लोग 30 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के थे.

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