नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि पुलिस द्वारा 2002 में एक व्यक्ति की कथित मुठभेड़ से संबंधित मामले में अदालती प्रक्रियाओं की सेवा में देरी और निष्क्रियता के लिए पांच निरीक्षकों सहित नौ पुलिस कर्मियों को प्रथम दृष्टया जिम्मेदार पाया गया है.
शीर्ष अदालत ने इस साल सितंबर में मामले की कार्यवाही में ढिलाई के लिए राज्य की खिंचाई की थी और अंतरिम जुर्माने के तौर पर शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में सात लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया था. मृतक के पिता की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने इसे 'बहुत गंभीर' मामला करार दिया और कहा कि राज्य ने जिस ढिलाई के साथ मामले में कार्रवाई की यह बताता है कि राज्य मशीनरी अपने पुलिस अधिकारियों का बचाव या सुरक्षा कैसे कर रही है.
यह मामला 2002 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में हुई कथित मुठभेड़ से संबंधित है. पिछले हफ्ते न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने मामले में सुनवाई की.
पीठ ने अपने आदेश में कहा कि राज्य द्वारा दाखिल की गई स्थिति रिपोर्ट के पैराग्राफ पांच में कहा गया है कि प्रारंभिक जांच की गई थी जिसमें नौ व्यक्तियों को मामले में देरी और निष्क्रियता के लिए जिम्मेदार पाया गया. उक्त व्यक्तियों को पहले ही कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है और उनके खिलाफ जांच तीन महीने में समाप्त होने की संभावना है.
पीठ ने मामले को अगले साल फरवरी के पहले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध किया है. शीर्ष अदालत में दाखिल अपनी स्थिति रिपोर्ट में राज्य ने कहा है कि इस साल सितंबर में स्थानीय पुलिस और अदालती प्रक्रियाओं को लेकर निष्क्रियता’ के संबंध में प्रारंभिक जांच शुरू की गई थी.
राज्य ने पांच निरीक्षकों, तीन हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल के नाम का जिक्र करते हुए बताया कि प्रारंभिक जांच समाप्त हो गई है और मामले में देरी और निष्क्रियता के लिए इन कर्मियों को प्रथम दृष्टया जिम्मेदार पाया गया है. राज्य ने कहा कि नौ व्यक्तियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई है.