नई दिल्ली : गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि गृह मंत्रालय ने 2019 से विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (Foreign Contribution Regulations Act- FCRA) के तहत पंजीकरण के लिए 1811 आवेदन रद्द (Home Ministry cancelled 1811 FCRA registration cerficiates in 3 yrs) कर दिया है. एक संबंधित उत्तर में, मंत्री राय (Minister of State for Home Nityanand Rai answers in LS) ने कहा कि ऑक्सफेम इंडिया के FCRA नवीनीकरण के आवेदन को रद्द (FCRA renewal application of Oxfam India cancelled) कर दिया गया था, क्योंकि यह आवेदन FCRA 2010 और उसके तहत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता था.
गृह राज्य मंत्री ने कहा कि ऑक्सफेम इंडिया ने एफसीआरए, 2010 की धारा 32 के तहत इनकार के आदेश में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया है. पंजीकरण, नवीनीकरण और पंजीकरण रद्द करना एफसीएफए नियमों में निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर किया जाता है. उन्होंने कहा कि यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने गत 10 फरवरी को हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान एफसीआरए, 2010 के तहत ऑक्सफेम इंडिया की स्थिति का मुद्दा उठाया था. वहीं, बातचीत के दौरान ऑक्सफेम इंडिया की स्थिति के बारे में यूके के साथ साझा किया गया था.
उन्होंने कहा कि एफआरसीए नियमों के उल्लंघन के कारण इसके तहत पंजीकरण रद्द (FCRA registration cancelled due to violation of Rules) कर दिया गया है. सरकार ने एफसीआरए पंजीकरण प्रमाणपत्रों की वैधता 31 मार्च, 2022 तक या नवीनीकरण आवेदन के निपटान की तारीख तक, जो भी पहले हो, केवल उन संस्थाओं के लिए बढ़ा दी है जिनके प्रमाणपत्र खंड 29, 2020 और 31 मार्च, 2022 की अवधि के बीच समाप्त हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि वैधता के इस तरह के विस्तार का निर्णय स्थिति के आकलन और हितधारकों की प्रतिक्रिया के आधार पर लिया जाता है.