श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) प्रशासन ने जन सुरक्षा कानून (Public Safety Act) के तहत श्रीनगर की केंद्रीय जेल में बंद करीब 16 बंदियों को हरियाणा की जेलों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया, जिसके बाद सभी बंदियों को हरियाणा की अलग-अलग जिला जेलों में स्थांतरित कर दिया गया है.
ये सभी कैदी सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत जेल में बंद हैं. जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट(Jammu Kashmir Public Safety Act) 1978 की धारा 10 (बी) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार ने बंदियों को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था.
सरकार ने कहा कि श्रीनगर सेंट्रल जेल में भीड़भाड़ कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है, जहां 660 बंदियों को कैद किया गया है, लेकिन इसकी क्षमता केवल 440 कैदियों की है.