अजमेर. विवादित बयान देने और भड़काऊ नारा लगाने के आरोप में गौहर चिश्ती को 7 दिन की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद शुक्रवार को पुलिस ने उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया. मजिस्ट्रेट ने गौहर चिश्ती को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है. उसे हाई सिक्योरिटी जेल (14 days Jail to Gauhar Chishti in Hate Speech Case) भेजा गया है. 7 दिन की रिमांड अवधि के दौरान पूछताछ में एएसपी सिटी विकास सांगवान का कहना है कि गौहर चिश्ती का उदयपुर मर्डर केस से कोई लिंक नहीं मिला है. वहीं उसका किसी संदिग्ध संस्था से संपर्क और फंडिंग का भी कोई सुराग नहीं मिला है. पुलिस ने दावा किया है कि 7 दिन के पुलिस रिमांड पर आरोपी गौहर चिश्ती से हर पहलू पर पूछताछ की गई है.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिटी विकास सांगवान ने बताया कि 17 जून को दरगाह के बाहर आरोपी गौहर चिश्ती ने विवादित बयान और भड़काऊ नारा लगाया था. उन्होंने बताया कि हैदराबाद से गिरफ्तार गौहर चिश्ती का उदयपुर हत्याकांड से कोई लिंक नहीं निकला है. न वह उदयपुर गया था और न ही उसके खाते कोई ट्रांजेक्शन किया गया है. उन्होंने कहा कि गौहर चिश्ती का कहीं भी देश विरोधी गतिविधियों एवं बाहरी संदिग्ध संस्थाओं और व्यक्तियों से कनेक्शन सामने नहीं आया है. हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है.