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आज रात से कर्नाटक में 14 दिन का कर्फ्यू, जानें क्या रहेगा बंद - किराने का सामान

कर्नाटक में आज रात 9 बजे से 14 दिनों के लिए कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है. आवश्यक सेवा, आपातकालीन सेवा को छूट दी जाएगी. दूध, सब्जियां, किराने का सामान और मांस की दुकानें रोजाना सुबह 6 से 10 बजे तक खुली रहेंगी.

कर्नाटक में 14 दिन का कर्फ्यू
कर्नाटक में 14 दिन का कर्फ्यू

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Published : Apr 27, 2021, 8:03 PM IST

बेंगलुरु : कर्नाटक में आज रात 9 बजे से 14 दिनों के लिए कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है. इस दौरान आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद हो जाएगा. लोगों को पिछली बार हुई तालाबंदी की तरह घर पर रहना होगा.

कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवा, आपातकालीन सेवा को छूट दी जाएगी. आपातकालीन सेवाओं के लिए कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन आवश्यक सेवा के लिए समय सीमा निर्धारित है.

दूध, सब्जियां, किराने का सामान और मांस की दुकानें रोजाना सुबह 6 से 10 बजे तक खुली रहेंगी. इन्हें छोड़कर, कोई भी अन्य वाणिज्यिक दुकानें नहीं खुलेगी. होटलों और ऑनलाइन खाद्य वितरण प्रणाली में पार्सल सेवा की अनुमति रहेगी.

सार्वजनिक परिवहन बंद

राज्यव्यापी सार्वजनिक परिवहन सेवा को बंद कर दिया जाएगा. राज्य परिवहन की बसें, निजी बसें और मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी. केवल उड़ान और ट्रेन सेवा उपलब्ध होगी. लोग आरक्षित टिकट दिखाकर टैक्सी और कैब के जरिए रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं.

शराब की दुकानों के लिए सीमित समय

शराब की दुकान रोजाना सुबह 6 से 10 बजे तक खुल सकती हैं, लेकिन वे केवल पार्सल सेवा ही दे सकेंगे.

गारमेंट्स की दुकानें बंद, कंस्ट्रेक्शन के लिए अनुमति

राज्य में कपड़ों की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया गया है, केवल निर्माण क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्रों, भवन निर्माण श्रमिकों और उद्योग कर्मियों को अनुमति दी गई है.

कृषि संबंधित गतिविधि की अनुमति

राज्य भर में कृषि गतिविधि पर कोई प्रतिबंध नहीं है. कृषि उत्पादों की आवजाही, बिक्री की अनुमति रहेगी.

पुलिस विभाग पूरी तरह तैयार

आज रात से बैंगलोर में सभी फ्लाईओवर बंद हो जाएंगे, बैरिकेड्स स्थापित किए जाएंगे और पुलिस हर जगह का निरीक्षण करेगी. अगर लोग बेवजह बाहप आएंगे, तो पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी.

गृहमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य पुलिस के मुख्य निदेशक प्रवीण सूद और बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त कमल पंत को सख्त निर्देश दिए हैं.

किस चीज की अनुमति है ?

• अस्पताल, क्लीनिक, लैब, ब्लड बैंक, दवा की दुकान

• भवन निर्माण, उद्योग

• निर्माण कार्य, मरम्मत कार्य

• कृषि संबंधी गतिविधियां, माल परिवहन

• बैंक, बीमा, एटीएम

• सरकारी कार्यालय (50% स्टाफ की सीमा के साथ)

• होम डिलीवरी, ई-कॉमर्स

• होटलों में पार्सल सेवा

• ट्रेन या फ्लाइट टिकट दिखाकर ऑटो और टैक्सी सेवाएं

• अनुसूचित परीक्षा और ऑनलाइन कक्षाएं

• मरीजों और उनके तामीरदारों को अनुमति

• टीके लेने के लिए जाने वाले लोगों की अनुमति

क्या सेवा उपलब्ध नहीं है

• बस परिवहन, निजी बस, मेट्रो सेवा

• आपातकालीन सेवा के अलावा ऑटो, कैब सेवा

• स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण केंद्र

• मूवी थियेटर, जिम, स्विमिंग पूल, खेल का मैदान, क्लब, थियेटर, हॉल

• मंदिर, चर्च, मस्जिदें

• कपड़े की दुकान, ज्वेलरी स्टोर, घरेलू उपकरण स्टोर

• सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम

6-10 बजे तक समय सीमा में सेवाएं

• दूध, किराने की दुकान, फल और सब्जी की दुकान

• पशु चारा की दुकान

• शराब की दुकान

• मछली और मांस की दुकान

लोगों की सीमा:

• शादी समारोह में 50 लोगों की सीमा

• केवल 5 लोगों को अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति

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