श्रीनगर : जम्मू कश्मीर पुलिस ने बुधवार को कहा कि कश्मीर घाटी में इस साल अब तक 11 संपत्तियां कुर्क (properties attached under uapa) की गई हैं, जिनका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया गया था. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि संपत्तियों की कुर्की में यह शामिल है कि जम्मू-कश्मीर पुलिस के डीजीपी की पूर्व अनुमति के बिना इन संरचनाओं को किसी भी तरह से स्थानांतरित, पट्टे या बेचा नहीं जा सकता है. साथ ही उन्होंने कहा कि शोपियां जिले में एक कश्मीरी पंडित की हत्या में शामिल आतंकवादी की संपत्ति को कुर्क करने की प्रक्रिया गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों के तहत शुरू की गई है.
पुलिस अधिकारी ने कहा कि संपत्तियों की कुर्की 'आतंकवाद विरोधी अभियान के समग्र दृष्टिकोण' के हिस्से के रूप में की जा रही है. अधिकारी ने कहा कि शोपियां जिले में कश्मीरी पंडित के समुदाय के सुनील कुमार की हत्या में शामिल आतंकवादी की पहचान आदिल अहमद वानी के रूप में की गई है, जो शोपियां के कुटपोरा गांव का रहने वाला है. आदिल वानी के घर को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और उसके परिजनों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है.
गौरतलब है कि इसी साल 24 मार्च को पुलिस ने चेतावनी दी थी कि आतंकवादियों या उनके सहयोगियों को पनाह देने वाले लोगों की संपत्तियां यूएपीए के तहत कुर्क की जाएंगी. श्रीनगर पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया था, 'कुछ अचल संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिनका उपयोग यूएलपी अधिनियम की धारा 2 (जी) और 25 के अनुसार आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया गया है. आतंकवादियों या उनके सहयोगियों को आश्रय या पनाह न दें. कानूनी कार्रवाई कानून के अनुसार संपत्ति कुर्की द्वारा पूरक होगी.'