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लाल किला ब्लास्ट के दोषी अशफाक की फांसी की सजा बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका - लाल किले पर हमले के दोषी

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2000 में हुए लाल किले पर हमले के दोषी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की फांसी की सजा को बरकरार रखा है. कोर्ट ने मोहम्मद आरिफ की पुनर्विचार खारिज कर दी है.

मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की पुनर्विचार याचिका खारिज
मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की पुनर्विचार याचिका खारिज

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Published : Nov 3, 2022, 10:55 AM IST

Updated : Nov 16, 2022, 4:09 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने साल 2000 में हुए लाल किले पर हमले के दोषी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की फांसी की सजा को बरकरार रखा है. कोर्ट ने मोहम्मद आरिफ की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है.

लाल किले पर आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने 22 दिसंबर 2000 को आतंकवादी हमला किया था. उस हमले में दो सैनिकों समेत तीन लोग मारे गए थे. भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में लालकिला में घुसपैठ करने वाले दो आतंकवादी भी मारे गए थे. लाल किला हमले के मामले में 31 अक्टूबर 2005 को निचली अदालत ने आरिफ को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी.

Last Updated : Nov 16, 2022, 4:09 PM IST

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