कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से कहा है कि वह टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी (mp Abhishek Banerjee) से जुड़ी तलाशी या जब्ती की जानकारी मीडिया के साथ साझा नहीं करेगा. कोर्ट ने उक्त निर्देश टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिका नरूला बनर्जी की याचिका पर दिए. रुजिका ने घोटाले के सिलसिले में केंद्रीय एजेंसी द्वारा उनके पति को तलब किए जाने की मीडिया कवरेज को लेकर याचिका दायर की थी. वहीं मामले में कोर्ट ने ईडी को दिशा-निर्देश तय किए. इस संबंध मंगलवार को जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य ने मीडिया की भूमिका पर एक अंतरिम निर्देश जारी किए. गाइडलाइन के मुताबिक कहीं भी तलाशी और जब्ती के दौरान कोई भी सीधा प्रसारण नहीं किया जा सकता. साथ ही ईडी द्वारा तलाशी और जब्ती की जानकारी मीडिया के साथ साझा करने पर रोक है. सर्च ऑपरेशन के दौरान किसी भी मीडिया हाउस का कोई भी पत्रकार ईडी के साथ नहीं जा सकता है.
साथ ही कहा गया है कि ईडी द्वारा तलाशी और जब्ती का कोई पूर्व खुलासा नहीं किया जाएगा. अगर प्रेस कोई खबर देता है तो वहां आरोपी की फोटो का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. इतना ही नहीं आरोप पत्र दाखिल होने से पहले कोई भी तस्वीर नहीं छापी जा सकती. कोर्ट के उक्त आदेश की अवहेलना किए जाने पर रुजिका या अभिषेक बनर्जी उस विशेष समाचार संगठन के खिलाफ अवमानना का मामला दायर कर सकते हैं. जस्टिस ने दोनों पक्षों को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया.