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आवंटित पट्टे का आवंटन केस में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और पंचायत से मांगा जवाब - Reallocate allocated lease

रायपुर जिले के ग्राम पंचायत सुगनी में आवंटित पट्टे को दोबारा आवंटित करने के केस में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और ग्राम पंचायत को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है.

Lease allocation case
पट्टा आवंटन मामला

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Published : Jul 15, 2020, 10:26 PM IST

बिलासपुर:आवंटित पट्टे को दोबारा आवंटित करने के केस में जनहित याचिका पर बुधवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत समेत राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

बता दें, रायपुर के ग्राम पंचायत सुगनी में सरपंच और सचिव ने नियम के विरूद्ध जाते हुए अपने लोगों को पट्टा आवंटित कर दिया है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि जिन पदों का आवंटन किया गया है. वह पहले से ही किसी और के नाम पर आवंटित है.

कलेक्टर से की जा चुकी है शिकायत

पूरे मामले को लेकर पीलाराम निर्मलकर ने जनहित याचिका दायर की है. अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा है कि केस में कलेक्टर को आवेदन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई. साथ ही पट्टे का फिर से आवंटन का नियम के खिलाफ है. इसलिए आवंटन को रद्द कर दोषियों के खिलाफ अपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाए.

राज्य सरकार और ग्राम पंचायत को भेजा नोटिस

मामले में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार समेत ग्राम पंचायत सुगनी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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