सूरजपुर: कलेक्टर रणबीर शर्मा ने अपने पूर्व में जारी किए गए आदेश में संशोधन करते हुए नया आदेश जारी किया है. उन्होंने अब 11 अप्रैल से जिले की सभी दुकानों को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खोलने के आदेश दिए हैं.
साप्ताहिक और हाट बाजार को अगले आदेश तक पूर्णतः बन्द करने का आदेश जारी किया गया है. सूरजपुर जिले में धारा 144 के साथ 31 मार्च से रात्रिकालीन कर्फ्यू भी लागू है. कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि होने के कारण सूरजपुर कलेक्टर रणबीर शर्मा ने आदेश जारी किया है. जिले में अत्यावश्यक काम से ही लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति है. वहीं अनावश्यक रूप से घूमते हुए पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी.
दोपहर 2 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति नियम के खिलाफ जाने पर होगी कार्रवाई
कोरोना की गाइडलाइन का जो भी उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ महामारी नियंत्रण अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही होम आइसोलेशन का भी कठोरता से पालन कराया जाएगा. जो भी व्यक्ति होम आइसोलेशन में है, यदि उसकी ओर से होम आइसोलेशन के लिए निर्धारित नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो उसे जिला चिकित्सालय के कोविड केयर सेन्टर में भर्ती कराया जाएगा. जिले में लोगों का मास्क पहनना भी अनिवार्य होगा.
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सार्वजनिक कार्यक्रम में 50 लोग होंगे शामिल
विवाह, अंत्येष्टि, दशगात्र और उससे संबंधित कार्यक्रम में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे. कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. संबंधित कार्यक्रम की अनुमति क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसीलदार से लेना अनिवार्य होगा. इन गाइडलाइन के पालन नहीं करने और जारी किए गए निर्देशों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में दोषी व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.