छत्तीसगढ़

chhattisgarh

ETV Bharat / state

कोरोना विस्फोट: सूरजपुर में 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक लॉकडाउन - सूरजपुर न्यूज

22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक सूरजपुर में कंप्लीट लॉकडाउन लगाया गया है.

complete lockdown in surajpur from september 22 to october 1
एक बार फिर से लॉकडाउन

By

Published : Sep 21, 2020, 11:20 AM IST

Updated : Sep 21, 2020, 12:57 PM IST

सूरजपुर: जिले में कोरोना के केस बढ़ने के बाद प्रशासन ने 22 सितंबर रात 9 बजे से 1 अक्टूबर रात 9 बजे तक लॉकडाउन घोषित किया है. इस बार पहले से काफी ज्यादा सख्ती बरती जाएगी.

लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले

सूरजपुर में 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक लॉकडाउन

दरअसल सूरजपुर जिले में कोरोना के लगातार मामले बढ़ने के बाद प्रशासन ने इस पर काबू पाने के लिए 22 सितंबर से लॉकडाउन का निर्णय लिया है. इस दौरान पूरे जिले में लॉकडाउन रहेगा.ऐसा पहली बार होगा जब किराना के साथ सब्जी दुकानें भी करीब 10 दिनों तक बंद रहेगी. इस बार काफी सख्ती रहेगी. किसी के भी नियमों का उल्लंघन करने पर उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने 22 सितंबर रात 9 बजे से 1 अक्टूबर रात 9 बजे तक संपूर्ण जिले में लॉकडाउन घोषित कर दिया है.

बैठक के बाद जारी किया आदेश

सूरजपुर में 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक लॉकडाउन

कलेक्टर रवि शर्मा ने कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जिले में पत्रकार, व्यापारी एवं जनप्रतिनिधियों की बैठक ली, बैठक में पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजा, जिला पंचायत सीईओ आकाश छिकारा, अपर कलेक्टर एस एन मोटवानी, एसडीएम पुष्पेंद्र शर्मा उपस्थित रहे. बैठक में कलेक्टर एवं एसपी ने सभी से लॉकडाउन प्रभावी बनाने व जनहित को ध्यान में रखते हुए छूट के संबंध में सुझाव मांगे. बैठक में मिले सुझाव पर विचार करते हुए तत्काल निर्णय लेते हुए कलेक्टर रवि शर्मा ने 22 सितंबर की रात 9 बजे से 1 अक्टूबर रात 9 बजे तक जिले में संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करने का आदेश जारी किया है.

सिर्फ मेडिकल दुकान खुली रहेगी

इस अवधि में सूरजपुर जिले की संपूर्ण सीमाएं सील रहेगी. इस दौरान केवल मेडिकल दुकान को अपने निर्धारित समय में खोलने की अनुमति दी गई है. मेडिकल दुकान संचालकों को दवाओं की होम डिलीवरी की व्यवस्था को प्राथमिकता देने को कहा गया है. पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहनों व शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन व एंबुलेंस एलपीजी परिवहन और मोबाइल कंपनी के टावर के काम में प्रयुक्त गाड़ियों को ही पेट्रोल डीजल देने का आदेश जारी किया है. बाकी सभी वाहनों को डीजल, पेट्रोल देना पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा.

Last Updated : Sep 21, 2020, 12:57 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details