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सूरजपुर : मोहल्ला समिति बनाकर जनभागीदारी से होगा नगर का विकास

सूरजपुर के 18 वार्डों का विकास मोहल्ला समिति बनाकर किया जाएगा. इसके लिए सभी निर्वाचित पार्षदों के माध्यम से मोहल्ला समिति के सदस्यों के नाम मांगे गए हैं.

Mohalla committee
मोहल्ला विकास

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Published : Jul 1, 2020, 4:29 PM IST

Updated : Jul 1, 2020, 7:37 PM IST

सूरजपुर : छत्तीसगढ़ शासन की मंशा के अनुरूप नगर के समस्त 18 वार्डों का विकास किया जाएगा. इसके साथ ही नगर के विकास में प्रत्येक वार्ड में जागरूक मतदाताओं की भूमिका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मोहल्ला समिति का गठन किया जाएगा. इसके लिए सभी निर्वाचित पार्षदों के माध्यम से मोहल्ला समिति के सदस्यों के नाम मांगे गए हैं.

इस संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष के.के. अग्रवाल ने बताया कि, 'छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने आम जनता की समस्याओं की नियमित सुनवाई और वार्ड के विकास में वार्डवासियों की भूमिका बनाए रखने के लिए वार्ड कार्यालय खोलने की घोषणा की थी. इस घोषणा को अमलीजामा पहनाने की दृष्टि से प्रत्येक वार्डों में मोहल्ला समिति का गठन किया जा रहा है'.

प्रत्येक वार्ड में कार्यलय की स्थापना की जाएगी

उन्होंने बताया कि, 'मोहल्ला समिति में वार्ड का पार्षद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष की नियुक्ति जिला योजना समिति के अध्यक्ष की ओर से की जाएगी. जबकि सचिव की नियुक्ति नगर पालिका की ओर से होगी'. सूरजपुर नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी दीपक एक्का ने बताया कि, 'मोहल्ला समिति में मोहल्ले के सात अन्य सदस्य भी होंगे. इसमें महिलाओं की संख्या 50 प्रतिशत होगी. सदस्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं प्रादेशिक क्षेत्र में कार्यरत अशासकीय संगठनों में से होंगे. मोहल्ला समिति के गठन के पश्चात प्रत्येक वार्ड में वार्ड कार्यालय की स्थापना की जाएगी'.

क्या करेगी मोहल्ला समिति

  • नगर पालिका या राज्य शासन के किसी विभाग की ओर से सौंपी गई शक्तियां और काम मोहल्ला समिति का भी काम होगा.
  • मोहल्ले के विकास से संबंधित प्रस्ताव या योजनाओं को तैयार करना होगा.
  • नगर पालिका की ओर से अवधारित की गई प्रक्रिया के अधीन रहते हुए मोहल्ला के किसी विकास कार्य के लिए मोहल्ले के निवासियों से वित्तीय सहायता प्राप्त करना और ऐसी निधि से विकास कार्य निष्पादित करना होगा.
  • विकास कार्य में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना होगा.
  • नगरीय निकाय की संपत्ति जैसे पार्क, खुली भूमि तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों के रख-रखाव व सुरक्षा में सहयोग करना होगा.
  • कर, फीस के निर्धारण तथा उनकी वसूली आदि से संबंधित उन कृत्यों का निर्वहन का काम नगरीय निकाय की ओर से सौंपा जाएगा.
Last Updated : Jul 1, 2020, 7:37 PM IST

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