सुकमा: नगर पालिका क्षेत्र के रुमीनगर वार्ड क्रमांक-2 स्थित नूर होटल में कोविड नियमों के उल्लंघन पर होटल संचालक के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है. गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए लोगों को होटल में बैठाकर कर नाश्ता कराया जा रहा था. तहसीलदार प्यारे लाल नाग ने होटल पर 1500 रुपए का जुर्माना लगाया है. वहीं होटल को 30 दिन के सील कर दिया है.
इसके साथ ही दुकान संचालक को कोविड नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई है. कलेक्टर विनीत नंदनवार (Collector Vineet Nandanwar) ने दुकान संचालकों और होटल संचालकों पर कोविड नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं.