राजनांदगांव:राजनांदगांव जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया था. ये अदालत साल 2023 का अंतिम लोक अदालत था. इसमें 38 खंडपीठों में जिले भर के 40000 मामलों का निपटारा किया गया है. इसमें 2900 कोर्ट के मामले थे. बाकी राजस्व और अन्य मामले इसमें शामिल हैं. दरअसल, नेशनल लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती है.क्योंकि नेशनल लोक अदालत में आपसी रजामंदी से मामला सुलझाया जाता है.
साल का अंतिम लोक अदालत:राजनांदगांव में इस बार साल 2023 के अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन 16 दिसंबर शनिवार को किया गया. जिला न्यायालय परिसर राजनांदगांव सहित जिले के व्यवहार न्यायालय डोंगरगढ़ सहित कुल 38 खंड पीठों में नेशनल लोक अदालत आयोजित किया गया. इस खंडपीठ के द्वारा विभिन्न प्रकरणों और प्री-लिटिगेशन का निराकरण किया गया. इस नेशनल लोक अदालत में कोई भी इच्छुक या स्वयं या फिर अधिवक्ता के माध्यम से अपने प्रकरणों के निराकरण के लिए आवेदन कर सकता है. संबंधित पक्षों की सहमति से प्रकरणों का निपटारा किया जाता है.