छत्तीसगढ़

chhattisgarh

राजनांदगांव में शनिवार और रविवार को रहेगा टोटल लॉकडाउन, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

By

Published : Jun 27, 2020, 9:15 AM IST

राजनांदगांव जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन करने के लिए आदेश जारी किया है. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया है.

Total lockdown order in Rajnandgaon
राजनांदगांव में टोटल लॉकडाउन का आदेश

राजनांदगांव: कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने शहर में शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन करने का आदेश जारी किया है. कलेक्टर टी के वर्मा ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें स्पष्ट तौर से निर्देश दिया गया कि टोटल लॉकडाउन के दौरान सिर्फ दूध की दुकानों को ही खोले जाने की छूट मिली है.

कलेक्टर ने कहा कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है, जहां साफ-सफाई से लेकर पेयजल, भोजन और अन्य सुविधाओं का पूरा ध्यान रखने को कहा गया है. उन्होंने कहा कि शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन किया जाएगा, ताकि संक्रमण की दर को कम किया जा सके.

लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई करने का आदेश

बैठक में कलेक्टर ने कहा कि कोविड-19 अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी प्रोटोकॉल का सही तरीके से पालन करें, ताकि वह भी संक्रमण से बच सकें. मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो, इस बात का अधिकारी विशेष ध्यान रखें. बता दें कि शहर में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसी स्थिति में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए. जिला प्रशासन ने दोनों ही मामलों में कड़ाई से पालन किए जाने के निर्देश दिए हैं. कलेक्टर ने बैठक लेकर अधिकारियों को ऐसे मामलों में फौरन कार्रवाई करने को कहा है.

पढ़ें:-राजनांदगांव: विधायक-टीआई समेत 63 लोगों की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई

मास्क नहीं पहनने पर हो कार्रवाई

कलेक्टर ने मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश निगम के अधिकारियों को दिया है. उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों की ड्यूटी सर्विलांस टीम में लगाई गई है, वे सतर्कता के साथ काम करें और मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के खिलाफ फौरन कार्रवाई करें.

ABOUT THE AUTHOR

...view details