राजनांदगांव: शहर में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए टोटल लॉकडाउन लागू किया गया है. लॉकडाउन 23 जुलाई की रात 12 बजे से लागू किए जाने के आदेश कलेक्टर ने दिए थे. बता दें प्रदेश के कई जिलों में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन का फैसला लिया गया है. राजधानी रायपुर, दुर्ग, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, बेमेतरा, सरगुजा रायगढ़ समेत 14 जिलों में लॉकडाउन रहेगा.
राजनांदगांव में पूर्ण लॉकडाउन कलेक्टर टीके वर्मा ने टोटल लॉकडाउन का आदेश जारी करते हुए स्पष्ट तौर पर व्यापारियों को भी निर्देश दे दिए हैं. कलेक्टर ने आदेश दिए हैं कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए. लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है.
बंद रहेंगे कार्यालय
बता दें इससे पहले कोरोना मरीजों के पहचान के आधार पर शहर में कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाने के साथ ही इलाके को लॉकडाउन किया जाता रहा है. वहीं शहरी सीमा में भी शाम 4 बजे के बाद लॉकडाउन लागू किया गया था. लेकिन पूर्ण लॉकडाउन के दौरान नियमों को सख्त किया गया है. पाबंदियां भी बढ़ा दी गई हैं. पूरे नगर निगम क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है. महामारी रोग अधिनियम 1847 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र को संक्रमण से बचाने के लिए टोटल लॉकडाउन लागू किया गया है. इसके तहत अब सभी सरकारी और गैर शासकीय कार्यालय भी बंद रहेंगे.
बता दें कि जिले में अब तक 450 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं. इनमें ज्यादातर मामले शहरी क्षेत्र से हैं. शहर के लखोली, रामनगर, तुलसीपुर जैसे इलाकों में पॉजिटिव मरीजों की संख्या अधिक है. इस कारण जिला प्रशासन ने शहर में पूर्ण लॉकडाउन किए जाने का फैसला लिया है. फिलहाल लागू किया गया यह लॉकडाउन 29 जुलाई तक प्रभावी रहेगा. इसके बाद जिला प्रशासन शहर के हालात को देखते हुए आगामी लॉकडाउन को लेकर के फैसला लेगा.
ये जरूरी जानकारी आपके लिए
- शहर के सभी धार्मिक और पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णता प्रतिबंधित होंगे.
- नगरी क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन, निजी बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा का परिचालन पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है.
- मेडिकल सेवा के तहत व्यक्तियों और वाहनों को आवागमन की अनुमति दी गई है.
- नगर निगम क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर भी रोक लगा दी गई है.
- शहरी सीमा की सभी दुकानें, गोदाम, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सप्ताहिक हाट बाजार पूरी तरीके से बंद रहेंगी.
- निगम सीमा में आने वाले लघु उद्योग निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाली ईकाइयों को भी श्रमिकों को भीतर रखकर ही काम करने की अनुमति दी गई है.
- श्रमिकों के परिवहन की पूरी व्यवस्था ईकाई प्रबंधक को करनी होगी. वहीं उनके संक्रमित होने की स्थिति में उनका संपूर्ण इलाज भी इकाई प्रबंधक की जिम्मेदारी होगी.
- विदेश से लौटने वाले नागरिकों को क्वॉरेंटाइन की अवधि पूरी करनी होगी.