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व्यापारियों की मांग पर प्रशासन का नरम रुख, कंटेनमेंट जोन के बाहर व्यापार की इजाजत

राजनांदगांव के अग्रवाल ट्रांसपोर्ट से लखोली चौक होकर जाने वाली रोड को कंटेनमेंट के दायरे से हटा कर फ्री जोन घोषित कर दिया गया है. व्यापारियों की भारी मांग के बाद प्रशासन ने फैसला लिया है. साथ ही व्यापारियों को सशर्त व्यापार की अनुमति दी गई है.

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कंटेनमेंट जोन के बाहर व्यापार की इजाजत

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Published : Jul 8, 2020, 6:35 PM IST

राजनांदगांव: कंटेनमेंट जोन घोषित इलाके को फ्री करने की मांग को मानते हुए प्रशासन ने अग्रवाल ट्रांसपोर्ट से लखोली चौक होकर जाने वाली रोड को कंटेनमेंट के दायरे से हटा कर फ्री जोन घोषित कर दिया है. इससे व्यापारियों ने राहत की सांस ली है. बता दें कि शहर के लखोली इलाके में कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने सेठी नगर सहित करीब 3 वार्डों को सील किया था और यहां लोगों के बाहर निकलने में प्रतिबंध लगाया गया था. लेकिन प्रशासन ने अब थोड़ी राहत दी है.

व्यापारियों को दी गई राहत

कोरोना मरीजों की हुई थी पहचान
लखोली इलाके में सबसे ज्यादा 85 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने लखोली, राजीव नगर, सेठी नगर, जनता कॉलोनी, राहुल नगर से लगे दुर्गा चौक इलाके को भी कंटेनमेंट जोन बनाकर पूरे तरीके से सील कर दिया गया था. लखोली के लोगों को शहर के भीतर प्रवेश करने की इजाजत भी नहीं थी. लखोली इलाके में प्रवेश प्रतिबंधित रखा गया था.

भारी परेशानी से गुजर रहे लोग

लखोली एक श्रमिक बहुल इलाका है. लोगों को अपनी दैनिक उपयोग की चीजों के लिए भी यहां भटकना पड़ रहा था. यहां लोगों की आर्थिक हालात ठीक नहीं है. करीब 15 दिन से लखोली इलाके को कंटेनमेंट जोन के दायरे में रखने से लोगों को दैनिक उपयोग की चीजों के लिए भी मोहताज होना पड़ा है. बता दें इलाके के कई परिवार ऐसे हैं जहां पर दो वक्त के भोजन तक के लाले पड़ चुके हैं. वहीं इस इलाके के व्यापारियों की भी मांग है कि यहां पर आवश्यक वस्तुओं का व्यापार शुरू किया जाना चाहिए. खासकर लखोली चौक पर व्यापारियों की इस मांग को लेकर के बुधवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यापारियों की सभी मांगे मान ली है.

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पार्षद गप्पू सोनकर का कहना है कि लखोली इलाके में अधिकांश लोग गरीब तबके के हैं, रोज कमाने और खाने वाले गरीब तबके के लोग इस इलाके में निवास करते हैं. करीब 20 दिन से इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है. जिसके कारण लोग काम पर नहीं जा पा रहे हैं. अपने परिवार के लिए दो वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं करवा पा रहे हैं. ऐसे हालात में उन्होंने जिला प्रशासन से इलाके के लोगों के लिए आर्थिक रूप से मदद करने की गुहार भी लगाई है.

सशर्त दी गई अनुमति

SDM मुकेश रावटे ने चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ज्ञानचंद बाफना सहित व्यापारियों की उपस्थिति में साफ तौर पर उन्हें सशर्त अनुमति दी है. व्यापारियों से लिखित में लिया गया है कि इस इलाके में व्यापार करने के दौरान काफी सावधानी बरती जाएगी. कोरोना वायरस प्रोटोकॉल की कड़ाई से पालन करना होगा. बता दें कि इसके पहले गंज चौक के व्यापारी नंदू भूतड़ा ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया था इसके चलते लखोली में संक्रमण फैला है.

हो सकेगी आवाजाही

नेशनल हाईवे से लगे अग्रवाल ट्रांसपोर्ट चौक से लखोली चौक आने वाली रोड को अब कंटेनमेंट जोन के दायरे से बाहर कर दिया गया है.इस रास्ते में व्यापार करने वाले व्यापारी अब अपना व्यवसाय जिला प्रशासन के तय समय सीमा में कर सकते हैं. उन्हें कोरोना वायरस प्रोटोकॉल का पालन करते हुए व्यापार की अनुमति भी दे दी गई है. वहीं इस इलाके से लोगों की आवाजाही भी अब हो सकेगी.

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